- कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दो साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अदालत से जमानत भी मिल गई।
- अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दी ताकि वह इस अवधि के दौरान उच्च न्यायालय में अपील कर सकें।
- राहुल को 2019 के उस मामले में मानहानि का दोषी पाया गया था, जिसमें उन्होंने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।
- इस फैसले के बाद वायनाड संसदीय क्षेत्र से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जा सकती है.
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जनप्रतिनिधित्व कानून-1951) के अनुसार यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक की सजा दी जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। हाल ही में इस कानून के तहत आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।