- भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों और अपने ग्राहक को जानने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
- संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप स्थापित किया गया है और मौद्रिक जुर्माना लगाने का वारंट है।