शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि 2024-25 सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष है।
- यह निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दोनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप है।
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने महीने की 15 तारीख को पत्र जारी किया, जिसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आगामी 2024-25 सत्र के लिए ग्रेड 1 प्रवेश के लिए आयु की आवश्यकता को तदनुसार समायोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
प्रश्न: शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, किस शैक्षणिक सत्र से ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए?
a) 2026-27
b) 2023-24
c) 2024-25
d) 2025-26
उत्तर : c) 2024-25
प्रश्न: कौन सा कानून ग्रेड 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष करना अनिवार्य करता है?
a) राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम
b) शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम
c) बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
d) शैक्षिक सुधार अधिनियम, 2010
उत्तर: c) बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009