सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।
- आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 1 अप्रैल से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- कंपनियां ITR-6 का उपयोग करके अपना ITR दाखिल कर सकती हैं।
- आकलन वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 23 हजार आईटीआर पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
- आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह पहल हाल के वर्षों में पहली बार है कि करदाता नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
प्रश्न: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) कब दाखिल कर सकते हैं?
a) 1 जनवरी 2024 से
b) 1 अप्रैल, 2024 से
c) 1 जुलाई, 2024 से
d) 1 अक्टूबर, 2024 से
उत्तर: b) 1 अप्रैल, 2024 से