1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर)

1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर)

सीबीडीटी करदाताओं को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अनुमति देता है।

  1. आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म जैसे आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 1 अप्रैल से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
  2. कंपनियां ITR-6 का उपयोग करके अपना ITR दाखिल कर सकती हैं।
  3. आकलन वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 23 हजार आईटीआर पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं।
  4. आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
  5. यह पहल हाल के वर्षों में पहली बार है कि करदाता नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

प्रश्न: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार करदाता आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) कब दाखिल कर सकते हैं?

a) 1 जनवरी 2024 से
b) 1 अप्रैल, 2024 से
c) 1 जुलाई, 2024 से
d) 1 अक्टूबर, 2024 से

उत्तर: b) 1 अप्रैल, 2024 से

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