संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

8 फरवरी को मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी, 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार अब संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकती। इस घोषणा के तहत राष्ट्रपति सभी कार्यकारी कार्य संभालते हैं, जबकि विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं।
इस बीच, भाजपा विधायक दल के लिए एक नया नेता चुनने के लिए चर्चा में लगी हुई है। मणिपुर पिछले दो वर्षों से मैतेई और कुकी-जो-हमार समुदायों के बीच जातीय हिंसा का सामना कर रहा है, जिसने राजनीतिक संकट में योगदान दिया। विपक्षी कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन राज्यपाल ने बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद विधानसभा सत्र रद्द कर दिया।

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