संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023, 21 सितंबर, 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया था।
- विधेयक का लक्ष्य निम्नलिखित विधायी निकायों में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें आरक्षित करना है:
- लोकसभा (भारत की संसद का निचला सदन)
- राज्य विधान सभाएँ
- दिल्ली विधानसभा
- विधेयक, जिसे महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, को मत विभाजन के माध्यम से राज्यसभा (संसद का ऊपरी सदन) से मंजूरी मिल गई। इस मतविभाजन में 214 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया और किसी ने भी इसके विरोध में मतदान नहीं किया.
- लोकसभा ने पहले इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी.
प्रश्न: महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं?
a) लोकसभा, राज्य विधान परिषदें और नगर निगम
b) राज्यसभा, राज्य विधान सभाएँ और पंचायती राज संस्थाएँ
c) लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा
d) ग्राम पंचायतें, जिला परिषदें और नगर पालिकाएँ
उत्तर : c) लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और दिल्ली विधानसभा