संसद ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया।
- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अधिनियम को संशोधित करता है, जिससे कुल विधान सभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाती हैं।
- विधेयक में अनुसूचित जाति के लिए सात सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित हैं और कश्मीरी प्रवासी समुदाय से दो सदस्यों के नामांकन की अनुमति है।
- जम्मू-कश्मीर आरक्षण विधेयक जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है, जिसमें “कमजोर और वंचित वर्गों” को “अन्य पिछड़ा वर्ग” से बदल दिया जाता है।
- गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की सुप्रीम कोर्ट की मान्यता पर जोर देते हुए कहा कि इससे अलगाववाद और आतंकवाद पर अंकुश लगा है।
प्रश्न: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 के अनुसार, उपराज्यपाल द्वारा विधान सभा के लिए किसे नामित किया जा सकता है?
a. दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव वाले निवासी
b. कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्य
c. जम्मू-कश्मीर में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक
d. केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सदस्य
उत्तर : b. कश्मीरी प्रवासी समुदाय से अधिकतम दो सदस्य