केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी।

यूपीएस की विशेषताएं हैं:

  1. सुनिश्चित पेंशन: न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन का 50% (25 वर्ष से कम सेवा के लिए आनुपातिक, न्यूनतम 10 वर्ष)।
  2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के तुरंत बाद पेंशन का 60%।
  3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा के बाद ₹10,000 प्रति माह।
  4. मुद्रास्फीति सूचकांक: पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर लागू।
  5. महंगाई राहत: औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित।
  6. एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर, ग्रेच्युटी के अलावा, प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10 वां हिस्सा।
  7. लाभार्थी: 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी।
  8. प्रभावी तिथि: 1 अप्रैल 2025 से।

प्रश्न: सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है?

(a) एकीकृत भुगतान प्रणाली
(b) एकीकृत पेंशन योजना
(c) यूनिवर्सल पेंशन सेवा
(d) संघ भुगतान योजना

उत्तर: (b) एकीकृत पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दे दी।

प्रश्न: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या है?

(a) 50%
(b) 55%
(c) 60%
(d) 65%

उत्तर: (c) 60%
यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन: न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के लिए औसत मूल वेतन का 50%

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