सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को ओबीसी आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी।

27 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राज्य चुनाव आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण के साथ शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी, यह आश्वस्त होने के बाद कि राज्य अनिवार्य ट्रिपल टेस्ट मानदंडों का पालन करता है।

अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें ओबीसी कोटे के साथ निकाय चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करने के राज्य के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की जांच की, जिसने राज्य में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर प्रदेश स्थानीय चुनावों में पिछड़ा कोटा लागू करने में मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में शामिल हो जाएगा।

Qns : शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में क्या अनुमति दी?

(A) महिलाओं के लिए आरक्षण।
(B) अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण।
(C) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण।
(D) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण।

Ans. (C) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण।

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