सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया

सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित किया
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 1 और 4 अधिसूचित कर दिया है।
  • ये फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की कमाई से संबंधित आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए हैं।
  • आमतौर पर, आईटीआर फॉर्म मार्च या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं, लेकिन इस साल इन्हें जल्दी दाखिल करने की सुविधा के लिए दिसंबर में अधिसूचित किया गया था।
  • फॉर्म 1 और 4 50 लाख रुपये तक की वार्षिक कुल आय वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए हैं।

प्रश्न: भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है?

a) 1 अप्रैल से 31 मार्च
b) 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक
c) 1 जुलाई से 30 जून तक
d) 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक

उत्तर: a) 1 अप्रैल से 31 मार्च

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