केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के कार्यान्वयन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दिया है। अगस्त 2024 में शुरू की गई यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
यूपीएस एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो इस विकल्प को चुनते हैं। मौजूदा और भावी कर्मचारी दोनों ही एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी भी अन्य नीति रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ या सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों सहित भविष्य के सेवानिवृत्त लोगों के साथ समानता का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।