दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण 18 नवंबर, 2024 को सुबह 8 बजे से GRAP स्टेज-4 प्रतिबंध लागू किए गए। आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों और CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को छोड़कर अन्य राज्यों से भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की बैठक के दौरान लिया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 6 बजे तक 452 तक पहुँच गया, जिसमें अधिकांश क्षेत्रों में AQI का स्तर 450 से ऊपर दर्ज किया गया।