ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) ऑन-बोर्ड इकाइयों वाले वाहनों के लिए एक समर्पित लेन बनाई जाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 में संशोधन किया है।
वैध जीएनएसएस इकाई के बिना जीएनएसएस लेन में प्रवेश करने वाले वाहनों से दोगुना टोल शुल्क लिया जाएगा। गैर-राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन जीएनएसएस के तहत 20 किमी तक राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल या सुरंग का मुफ्त में उपयोग कर सकते हैं। यदि दूरी 20 किमी से अधिक है, तो यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर शुल्क लिया जाएगा।